NPS National Pension Scheme in hindi

नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों आवेदन करें और पाएं सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, जाने पात्रता

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम Registration Form, NPS Account Open Process

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम:- केंद्र और राज्य सरकार ने देश के नागरिकों को विभिन्न पेंशन से संबंधित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। हाल ही में, भारत सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत की गई है, जो आमतौर पर एक अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के रूप में जानी जाती है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को विकसित करने की सहायता प्राप्त होगी। हम आपको इस लेख के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे – इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आदि को साझा करेंगे।

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम – Overview

योजनानेशनल पेंशन स्कीम
आरम्भकेंद्र सरकार द्वारा
वर्ष
लाभपेंशन के रुप में नियमित आय
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.npscra.nsdl.co.in/
उद्देश्यरिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना
लाभार्थीभारत के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम

  • National Pension Scheme (NPS) केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी एक सरकारी अंशदान योजना है।
  • यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान करती है.
  • NPS की शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी, लेकिन 2009 से इसका दायरा विस्तार किया गया और इसमें सभी श्रेणी के कर्मचारी शामिल हो गए.
  • NPS के तहत किसी भी क्षेत्र और श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन खाते में अंशदान देकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं.
  • इस योजना के तहत पेंशन खाते में जमा की गई बचत राशि कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान की जाती है.
  • NPS Scheme व्यक्तिगत और संपूर्ण रूप से निर्वाचित भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है और यह एक व्यापक पेंशन बचत समाधान है.

NPS National Pension Scheme : राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के उद्देश्य

  • NPS Scheme का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय के तौर पर पेंशन प्रदान करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन खातों में निवेश करने की सुविधा प्रदान की गई है.
  • निवेशक सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी पर निर्भर हुए अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी व्यक्तिगत बचत की धनराशि को एक पेंशन निधि में जमा करते हैं, जिसे प्राधिकरण विनियमित पेशेवर निधि प्रबंधकों के सरकारी करार, बिलों, शेयर युक्त विविध पोर्टफोलयो आदि में निवेश निर्देशों की सहायता से निवेश करते हैं।

NPS National Pension Scheme : राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) New Update

  • National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत पहले सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण भौतिक रूप में किया जाता था।
  • पंजीकरण कार्य केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी या सरकार के नोडल कार्यालयों के द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से पूरा किया जाता था।
  • अब, पेंशन फंड नियामक और विकास पढ़ीकरण विभाग द्वारा इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, जिसका नाम “ई-एनपीएस” है।
  • इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी अब अपना NPS खाता ऑनलाइन खोल सकेंगे और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लिए अपनी योगदान भी प्रदान कर सकेंगे।
  • ई-एनपीएस की मेज़बानी सीआरए द्वारा की जाएगी।

NPS National Pension Scheme : राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेश

  • इक्विटी
  • कॉरपोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

NPS National Pension Scheme : राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • NPS, जिसे National Pension Scheme के रूप में जाना जाता है, एक सरकारी अंशदान योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सेनावृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत पेंशन बचत खातों में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
  • पेंशन बचत खातों में निवेशकों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है।
  • NPS Scheme के अंतर्गत लाभार्थियों को जमा की गई पेंशन बचत राशि में से 60% तक की राशि की निकासी अपने सेनावृत्ति से पहले करने की सुविधा होती है, जबकि शेष 40% की राशि उन्हें पेंशन के रूप में मिलती है।
  • यदि लाभार्थी ने Annuity की खरीद में निवेश किया हो, तो उन्हें कर में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी सेक्शन 80CCE के तहत 50000 रुपये तक की अतिरिक्त डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की न्यूनतम निवेश राशि 6000 रुपये निर्धारित की गई है।
  • यदि लाभार्थी निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनके पेंशन खातों को फ्रीज कर दिया जाता है, और इसके लिए उन्हें 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होती है।
  • पहले, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10% का आंशिक योगदान करना होता था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा यह योगदान 14% तक बढ़ा दिया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से वे अपने लेन-देन कर सकते हैं।
  • National Pension Scheme के अंतर्गत निवेशकों को एक से अधिक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होती है।

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम के लाभार्थी

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत निम्न निवेशकों द्वारा निवेश किया जा सकता है:-

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • आम नागरिक

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेक्टर

  • N.R.I. द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है
  • देश के सभी नागरिक
  • कॉर्पोरेट
  • राज्य सरकार
  • केंद्र सरकार

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम के पात्रता मापदंड

  • निवेशक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • रेजिडेंट एवं नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिकों के द्वारा निवेश किया जा सकता है।
  • आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
  • लाभार्थियों को केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

NPS National Pension Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम से सम्बंधित जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

NPS National Pension Scheme Account Opening Process: नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर, “ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन” के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद, आपके सामने नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको “रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” दिखाई देगा, जिसमें आपको सभी पूछे गए विवरणों को ध्यान से भरना होगा। इसमें आपको अपना आवेदन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आदि दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आपको अकाउंट टाइप में “टायर वन ओनली” सिलेक्ट करना होगा।
  • इसके बाद, आपको “कंटिन्यू” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने “कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म” दिखाई देगा, जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें, और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इसे भी पढ़ें: Vivah Panjikaran in Hindi – विवाह पंजीकरण जानें कैसे और कौन कर सकते है आवेदन, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी जानें

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