MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवदेन कैसे करे उद्देश्य, डाक्यूमेंट्स
MP Birth Certificate – Janam Praman Patra MP एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बच्चे के जन्म के समय बनाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र के बिना, कई महत्वपूर्ण काम ठप्प हो सकते हैं, और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एमपी जन्म प्रमाण पत्र को आमतौर पर बच्चे के जन्म के समय ही हॉस्पिटल या अपने तहसील से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।
सरकारी नियमों के अनुसार, 1969 में, भारत के सभी राज्यों में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। पहले, जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना जरूरी था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आप इसके लिए कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एमपी जनम प्रमाण पत्र के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म लिए शिशु का MP Birth Certificate बनवाना आवश्यक है।
- राज्य सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया प्रदान की गई है।
- आप जिससे सहमत हो, उस माध्यम के अनुसार अपना या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
- ऑनलाइन माध्यम से, नागरिक ऑनलाइन यूएलबी पोर्टल पर उपलब्ध जन्म पंजीकरण फार्म भर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां साथ में ऑनलाइन आवेदन फार्म पोर्टल पर जमा की जा सकती हैं।
MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र – Overview
आर्टिकल | मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र |
विभाग | एमपी राजस्व विभाग |
उद्देश्य | Birth certificate registration |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
आधिकारिक वेब पोर्टल | https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login |
MP Birth Certificate Required Documents :- जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए:
- माता और पिता का पहचान प्रमाण पत्र
- जन्म से 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक:
- जिला सांख्यिकीय अधिकारी का आदेश +
- साथ ही जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद:
- मजिस्ट्रेट के आदेश साथ माता और पिता का पहचान प्रमाण पत्र
- जन्म पंजीकरण आवेदन फार्म:
- ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- यदि ऑफलाइन आवेदन करते हैं, तो संस्थागत जन्म के मामले में अस्पताल से डिस्चार्ज कार्ड और आवेदन कर्ता का पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- बच्चे का जन्म और जन्म की तारीख
- माता-पिता का सही प्रोफेशन और पता
- बच्चे का जन्म स्थान
- बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है कि घर में सही विवरण
MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र बनाने के तरीके
- OFFLINE ( ऑफलाइन )
- ONLINE ( ऑनलाइन)
How to Apply Online MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?
- सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- Visit: https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login
- होम पेज से General Public Signup के विकल्प पर क्लिक करे
- क्लिक कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करे
- पुनः लॉग इन करे और Add Birth Registration पर क्लिक करे
- Add Birth Registration पर क्लिक करते ही इस प्रकार का आवेदन फॉर्म खुलेगा
- उपरोक्त फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे बच्चे की सूचना, जन्म का स्थान, माता- पिता का सूचना, बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता, माता-पिता का स्थायी पता आदि दर्ज करे
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करे
- उसके बाद Continue पर क्लिक करे
- पुनः स्क्रीन पर एक आवेदन शुल्क भरने का पेज दिखाई देगा। ऑनलाइन ही आवेदन शुल्क को अपने यूपीआई आईडी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद एक सिस्टम भुगतान रसीद संख्या प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार आप मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
How to Apply Offline MP Birth Certificate – जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बनाएं?
- जन्म प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश ऑफलाइन बनाने के लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- या मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे बच्चे का नाम, माता-पिता का स्थायी पता, फ़ोन नंबर, जन्म दिनांक दर्ज करें।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करें।
- अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म में संलग्न दस्तावेज की जाँच की जाएगी, यदि सभी दस्तावेज उचित है, तो निश्चित समय के अंतर्गत एमपी जन्म प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।