Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?, Form PDF
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों की सिर्फ बेटियां हैं, उनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मासिक भत्ते के रूप में पेंशन प्रदान करने का माध्यम है, जिससे इन अभिभावकों को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से, सरकार नागरिकों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के संबंध में हम आपको इस लेख के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान करेंगे.
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के अभिभावकों को सहायता प्रदान करना है।
- योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों की सिर्फ एक कन्या संतान है और उसका विवाह हो गया है, और जिनके पास कोई भी आय स्रोत नहीं है, उन्हें मासिक भत्ते के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजना के अनुसार, अभिभावक की आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रुपए की पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस सहायता का लाभ उन अभिभावकों को ही मिलेगा जिनके पास कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है।
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना – Overview
योजना | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान |
पेंशन राशि | 600 रुपए प्रतिमाह |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | – |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://www.mpedistrict.gov.in/ |
MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अभिभावकों की सहायता करना है जिनकी परिवार में केवल एक ही संतान है और उसका विवाह हो चुका है। इन कन्याओं के अभिभावकों को सरकार द्वारा हर महीने 600 रुपए की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इससे उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को खरीदने में मदद मिलेगी।
Benefits of Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ गरीब दंपत्ति को मिलेगा.
- इस योजना के माध्यम से दंपत्ति को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत अभिभावक को महीने की 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी।
- यह पेंशन राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ सिर्फ़ उन दंपत्ति को मिलेगा जिनके पास केवल एक कन्या पुत्री है और उसकी शादी हो गई है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना बुजुर्ग माता-पिता के लिए काफी लाभदायक होगी।
- इस योजना के माध्यम से अभिभावकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
- वृद्धावस्था में अभिभावकों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता को जीने की नई राह मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपना जीवन सुचारु रुप से व्यतीत कर सकेंगे।
Eligible for Kanya Abhibhavak Pension Yojana – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि अभिभावक आयकर दाता है, तो उन्हें इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- अभिभावक को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
- यदि आवेदक के पास एक पुत्री के अलावा और भी पुत्र हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदनकर्ता की बेटी का विवाह होना आवश्यक है; अगर बेटी की शादी नहीं हुई है, तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Documents:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
- दोनो दंपतियों का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Registration Process:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- पहले, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx
- वेबसाइट के होम पेज पर, “एमपी ई डिस्टिक पोर्टल” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, एमपी ई डिस्टिक पोर्टल पर नया पेज खुलेगा।
- नए पेज पर, “सामाजिक न्याय विभाग” का चयन करना होगा।
- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से “मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना” का चयन करना होगा।
- अब, “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” के तहत आवेदन के लिए उपलब्ध आवेदन फॉर्म को खोलेंगे।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरेंगे।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ दिए गए मांगे गए ऑप्शन का उपयोग करेंगे।
- सभी विवरण को दर्ज करने के बाद, “सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
- इस तरीके से, आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
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