mp mukhyamantri kalyani sahayata yojana in hindi

एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपए की आर्थिक सहायता

MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना पात्रता ,ऑनलाइन आवेदन

MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana: You will read here detailed information about the MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana. The available government scheme about Mukhyamantri Kalyani Sahayata Madhya Pradesh in Hindi provides a useful summary and details.

MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना

मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’ संचालित कर रही है। इससे सूबे में महिला-सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी प्रगति होगी। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को अब ‘कल्याणी’ कहा जायेगा। गौरतलब है कि इस योजना में अब विधवा महिलाओं के लिये बीपीएल से होने की बंदिश न रहेगी। कोई भी विधवा महिला इस योजना के तहत लाभ पाने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी विधवा और बेसहारा महिला छूटने न पाये, इसके लिये सरकार की ओर से सर्वेक्षण भी कराया जायेगा।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की विधवा अर्थात् कल्याणी महिलाओं को 18 से 79 वर्ष की आयु तक 300/- रूपये, और उसके ऊपर अस्सी की उम्र से 500/- रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि यदि पैंतालीस की उम्र तक कोई कल्याणी यानी विधवा महिला अपना पुनर्विवाह करती है, तो उसे दो लाख रूपये की धनराशि प्रोत्साहन के तौर पर प्रदान की जायेगी। इसके लिये इस योजना हेतु आवेदन करना होगा।

MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिये आवेदन करने हेतु पात्रता —

1- महिला मध्य प्रदेश की निवासिनी हो।

2- उसकी आयु अठ्ठारह वर्ष से अधिक हो।

3- पुनर्विवाह की स्थिति में ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’ के तहत दो लाख रूपये की धनराशि पाने के लिये कल्याणी यानी विधवा महिला की आयुसीमा पैंतालीस वर्ष है।

MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना आवेदन करने के लिये अनिवार्य कागजात

1- ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’ के अंतर्गत आवेदन करने के लिये महिला के पति का ‘मृत्यु प्रमाण-पत्र’

2- महिला का आधार कार्ड

3- बैंक अकाउंट

 ‘MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका —

1- सबसे पहले इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिये — https://www.dprmp.org/ पर क्लिक करें।

2- यहां दिये गये ‘एप्लीकेशन फॉर्म’ को ध्यान से पढ़ कर भरें।

3- अब ‘सबमिट’बटन पर क्लिक करते ही आपका ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’ के तहत आवेदन पूरा हो जाता है।

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