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एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में राज्य के बेरोजगार नागरिकों को उद्यम के लिए पाएं सरकारी ऋण सहायता

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana का मकसद मध्यप्रदेश में बेरोजगार नागरिकों को ऋण मुहोइया करना है इस योजना को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के नाम से भी जाता है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है. इस लेख में हम आपको बतायेंगे की आखिर क्या है Udyam Kranti Yojana हिंदी में साथ ही जानेंगे इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, दस्तावेज, आवेदन कैसे करें।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: प्रकाश डालें

विभागसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्ययोजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्या‍ज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता (Project Viability) को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके साथ ही प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया• आयु 18 से 45 वर्ष के बीच। • न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो • किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे-MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो। • वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारबेरोजगार ,स्वरोजगार
लाभ की श्रेणीअनुदान ,प्रशिक्षण
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
पदभिहित अधिकारीमहाप्रंबधक-जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
आवेदन प्रक्रिया• विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जायेगा | • बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा । • प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी। • बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा। • महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी (DBT) । • योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानवित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षो के लिये दिए जाने का प्रावधान है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://samast.mponline.gov.in

MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का आरम्भ मध्यप्रदेश राज्य में 13 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों के के लिए MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana का आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुभारम्भ करने की घोषणा नागरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह में की गई है।

उद्यम क्रांति योजना किसलिए की गई शुरू

मध्यप्रदेश में जो व्यक्ति बेरोजगार है इस योजना के जरीय वे सरकार से ऋण ले सकेंगे ताकि वे अपना खुदका कोई उद्यम स्थापित कर सकें। ऋण सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी जिसमे मध्प्रदेश उद्यम योजना के तहत बैंक को कोई भी गारंटी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को नहीं देनी होगी। साथ इही इस योजना में नगरियों को लोन के ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। MP Udyam Kranti Yojana के जरिए राज्य कर हर एक नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य

इस योजना मुख्य उद्देश्य है की मध्यप्रदेश नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे बेरोजगार ना रह सकें. उद्यम क्रांति योजना में राज्य के किसी नागरिको को ऋण में कोई भी गारंटी के सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया जाएगा। जिससे की वे अपना उघम स्थापित कर सकें. ऋण के ब्याज पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है ताकि किसी नागरिक को ऋण चुकाने में कठिनाई का कोई सामना न करना पढ़ सकें. सरकार का मानना है की राज्य में बेरोजगारी की गिरावट को कम किया जा सकें और प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे. Udyam Kranti Yojana का लाभ लेने के लिए सभी नागरिकों को पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन कैसे करें निचे पढ़े.

एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना; पात्रता क्या होनी चाहिए

  1. मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी अनिवार्य।
  2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष।
  3. न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
  4. परिवार की वार्षिक आय ₹1200000 या फिर इससे कम।
  5. किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर ना हो।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana; जरुरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक की प्रति
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. राशन कार्ड
  5. पहचान पत्र
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

MP उद्यम क्रांति योजना के अंदर आने वाले बैंक

  1. बैंक ऑफ इंडिया
  2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  3. बैंक ऑफ़ बरोदा
  4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
  5. यूनियन बैंक
  6. इंडियन ओवरसीज बैंक
  7. पंजाब नेशनल बैंक
  8. इंडियन बैंक
  9. आईसीआईसीआई बैंक
  10. फेडरल बैंक
  11. धनलक्ष्मी बैंक
  12. यूको बैंक
  13. साउथ इंडियन बैंक
  14. यस बैंक
  15. केनरा बैंक
  16. एक्सिस बैंक
  17. आईडीबीआई बैंक
  18. करूर व्यस्य बैंक
  19. एचडीएफसी बैंक
  20. बंधन बैंक
  21. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
  22. पंजाब एंड सिंध बैंक

Madhya Pradesh Udyam Kranti Yojana के लाभ

  1. युवा अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकेंगे करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  2. उपलब्ध ऋण पर लाभार्थी को बिना किसी प्रकार की गारंटी पर दिया जएगा.
  3. लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी ।
  4. बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
  5. स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  6. नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
  7. मध्यप्रदेश का नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  8. लाभ की राशी सीधा लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana; मुख्य प्रावधान

  1. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं
  2. न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  3. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं।
  4. आयकर दाता की स्थिति पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरण आवेदन के साथ संग्रालय होना अनिवार्य है।
  5. इस योजना की मोरटोरियम अवधि 7 वर्ष होगी।
  6. इस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता एनपीए बना रहेगा।
  7. इसके लिए कोई भी ब्याज अनुदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  8. सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की राशि वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी।
  9. योजना की गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित दी जाएगी।
  10. कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।
  11. योजना का कार्यान्वयन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना; आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. udyam Kranti Yojana https://samast.mponline.gov.in/ जाएँ.
  1. विकल्प पर क्लिक करें।
  2. Create New Profile के विकल्प पर क्लिक करें.
  3. अब फॉर्म में अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंध, संबंधित का नाम, वर्ग, Mobile Number, Email ID तथा Captcha Code दर्ज करें।
  4. Profile बनाएं के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. अपना Registered Mobile Number तथा Date Of Birth दर्ज करके लॉगइन करें।
  6. अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  7. आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  8. आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें।
  9. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को Upload करें।
  10. Submit पर क्लिक करें।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करें।
  • दोबारा शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर करें।
  • स्क्रीन पर Grievance Form खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें।
  • Submit के विकल्प पर करदे।
  • इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

ऑनलाइन शिकायत कैसे देख

  • आधिकारिक वेबसाइ पर जाएँ।
  • शिकायत दर्ज पर करें।
  • लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • Username Paasword तथा Captcha Code डालें।
  • अपना Complaint Referance Number दर्ज करें।
  • Search के विकल्प पर क्लिक करें।
  • संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाएगी।

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