राष्ट्रीय पेंशन योजना (सेवानिवृत्ति बचत स्कीम) – CRA खाता, PRAN नंबर
National Pension Scheme in Hindi – 1 मई 2009 भारत सरकार ने सभी देश वासियों के लिए तथा दिसंबर 2011 से कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए एनपीएस योजना लांच की।
राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक, अंशदान सेवानिवृत्ति बचत स्कीम है। यह हितग्राही के कामकाजी जीवन के दौरान बचत की प्रवृत्ति को सक्षम करने के लिए शुरू गई है। या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे सामान्यत: एनपीएस के नाम से जाना जाती है, जोकि एक स्वैच्छिक, अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है और इसे अभिदाता के कार्यकाल के दौरान व्यवस्थित बचत को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
कौन है शामिल
वह नागरिक (कर्मचारी/नागरिक) जो एनपीएस योजना के तहत शामिल हुए है, उन सबही को “ग्राहक” माना जाता है। एनपीएस के अंतर्गत, सभी ग्राहक केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ एक खाता खोलता है, जिसकी पहचान एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के मदद से होती है।
खाते के प्रकार
इस योजना के अंतर्गत सभी ग्राहकों के लिए दो तरह के एनपीएस खाते उपलब्ध कराये जाते हैं- दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं-
- टियर I
- टियर II
टियर I एनपीएस खाता ग्राहकों के लिए होता है, ताकि वे सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत को गैर-निकासी योग्य खाते में जमा कर सकें। इन बचतों में कॉर्पोरेट क्षेत्र के मामले में एनपीएस में नियोक्ता का योगदान शामिल हो सकता है।
टियर II एनपीएस खाता एक स्वैच्छिक बचत खाता है, इस प्रकार के खाते में ग्राहक की इच्छानुसार अपनी बचत की रकम निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। टियर II खाते की सुविधा 1 दिसंबर, 2009 से देश के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के सभी ग्राहक नागरिक शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से एनपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। टियर II एनपीएस खाता शुरू कराने के लिए एक सक्रिय टियर I खाता एक शर्त है।
पंजीकरण दस्तावेज
इन दस्तावेजो के साथ एनपीएस योजना के तहत खाता खोलने के लिए अपने पास की बैंक शाखा से संपर्क कर सकते है.
- पहचान प्रमाण,
- पते के प्रमाण और
- आयु प्रमाण
- नपीएस खाता खोलने के लिए पात्र
- भारतीय/ओसीआई/एनआरआई nagrik
- आयु सीमा-18-70 वर्ष