उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं और महिलाओं को 5000 से 7000 रुपये लाभ; पात्रता, स्टेटस

Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के उत्थान के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) शुरू की गयी है. इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चियों एवं महिलाओं के सामाजिक उत्थान और सुरक्षा के लिए शुरू किया है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के ऑनलाइन पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को लांच की गई थी.

Kanya Sumangala Yojana 2024 – लाभ, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस

कन्या सुमंगला योजना की मदद से बालिकाओं को उचित शिक्षा व रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकेगा. इस अलावा कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल-विवाह जैसी सामजिक कुरीतियों के रोकथाम में भी मदद मिल सकेगी. कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बनाई गयी 6 श्रेणियों के तहत कई आयु वर्ग की बालिकाओ को एक सिमित धनराशी प्रदान की जाती है.

इन श्रेणियों के तहत बालिकाओं मिलता है लाभ:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को नीचे दी गयी छः श्रेणियों के तहत लाभ प्रदान किया जाता है, हाल ही राज्य सरकार में इस योजना की लाभ राशि को 15 हजार से अधिक 25 हजार तक कर दी थी. इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को विभिन्न चरणों में जारी किया जाएगी, जैसे कि टीकाकरण, जन्म, कक्षा 1, 6, 9 में प्रवेश और स्नातक स्तर स्तर पर. इस योजना के बारे में श्रेणी, लाभ जानकारी का विवरण आप यहां नीचे टेबल सरणी में देख सकते है.

श्रेणीडिटेल्सलाभ राशि (रू)
पहली श्रेणीनवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो.5000
दूसरी श्रेणीबालिकायें जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो.2000
तीसरी  श्रेणीबालिकायें जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो.3000
चौथी श्रेणीबालिकायें जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो.3000
पांचवीं  श्रेणीबालिकायें जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो.5000
छठी श्रेणीबालिकायें जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो.7000

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कौन है पात्र:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता के तहत दी गई जानकारी नीचे दी गयी है जाने कौन हो सकत है लाभार्थी-

  1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और साथ ही उसके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / बिजली / टेलीफोन बिल आदि दस्तावेज मान्य होंगे.
  2. व्यक्ति के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय/तनख्वा 3.00 लाख रुपये होनी चाहिए.
  3. राज्य में किसी एक परिवार से अधिकतम दो बालिकाओं इस योजना के लिए लाभ पात्र होंगी.
  4. राज्य में परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए.
  5. यदि राज्य की किसी महिला के दूसरी डिलीवरी से जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो बालिका बच्ची को तीसरे बच्चे के रूप में भी लाभ मिलेगा. इसके अलावा अगर महिला की पहली डिलीवरी से एक लड़की और दूसरी डिलीवरी से दो जुड़वा बच्चियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार की सभी तीन लड़कियों को लाभ मिलेगा.
  6. यदि राज्य की किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को इस योजना के तहत सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना का लाभ मिल सकता है.

योजना के आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेस्ज:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी आप निचे सूचि मे देख सकते है-

  • माता-पिता/अभिभावकों का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासबुक और बैंकिंग डिटेल्स
  • वार्षिक आय प्रमाण
  • गोद ली गई बच्चियों के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य
  • बालिका और माता-पिता की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (माता या पिता के जीवित न होने की स्थिति में)।
  • ई-सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र संख्या। (केवल चरण 1 के लिए)

कन्या सुमंगला योजना स्टेटस कैसे देखें:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana Online Status) के तहत जिन्होंने आवेदन किये है वे आवेदन की स्थिति https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php लिंक पर क्लिक करके देख सकते है-

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