यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) (Unified Pension Scheme) के जरिए अब सरकारी कर्मचारियों को उनकी 25 साल की नौकरी पर 50% रिटायरमेंट पेंशन मिल सकेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद ऐतिहासिक एलान है, जिसके तहत भारतीय सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
देश में सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (एनपीएस) में सुधार की कई लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एलान कर दिया है।
टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में एक समिति का गठन किया था। जिसमे जेसीएम (संयुक्त सलाहकार तंत्र) सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की गई है। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
क्या है एकीकृत पेंशन योजना?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। जिसके अंतर्गत देश के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के पूर्व के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50 प्रतिशत होगी।
सरकारी कर्मचारी अपने 25 साल की कार्य सेवा के बाद ही इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली उसकी पेंशन का 60 फीसदी उसके परिवार को मिलेगा। एवं अगर सरकारी कर्मचारी की कार्य सर्विस 25 साल से कम है और 10 वर्ष से अधिक है तो पेंशन की कुल राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर ही तय होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की कम से कम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी।
यूपीएस से कौन जुड़ सकता है?
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम का एलान करते समय बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। वे सभी लोगों यह स्कीम लागू होगी, जो वर्ष 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
हालांकि नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस के आरम्भ के समय से इसके तहत सरकारी सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र हो सकेंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा।
10 प्वॉइंट: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सभी लाभ
निश्चित पेंशन
कम से कम 25 वर्ष की कुल नौकरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को उनकी कार्य सेवा के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे के आधार पर 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा.
रिटायर सरकारी कर्मचारी के पेंशन खाते में सरकार अब 14 फीसदी की बजाय 18.5 फीसदी राशि डालेगी. हालांकि, कर्मचारियों को ज्यादा पैसा नहीं डालना पड़ेगा.
निश्चित फैमिली पेंशन
यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेसिक पे का कुल 60 फीसदी उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा.
निश्चित मिनिमम पेंशन
यूपीएस योजाना में कम से कम पेंशन की व्यवस्था भी की गई है. इसके अंतर्गत 10 वर्ष की कार्य सेवा पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.
महंगाई से राहत
नए नियमों के तहत पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट का बेनिफिट भी मिलेगा. साथ ही डिअरनेस रिलीफ (Dearness Relief) को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स से भी जोड़ा जाएगा.
ग्रेचुटी (Gratuity)
हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद कर्मचारी की सैलरी और महंगाई भत्ता का 1/10वें हिस्से को ग्रेचुटी में जोड़ा जाएगा. इस पेमेंट से एस्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी.
न्यू पेंशन सिस्टम (NPS)
एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारी को भी यूपीएस का फायदा दिया जाएगा. साथ ही पीपीएफ की ऋण दरों पर उन्हें एरियर भी मिलेगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप पर उपलब्ध रहेगी. वर्तमान और भविष्य में आने वाले सभी कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाएगा की एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करने के बाद वे उसे बदला नहीं सकते.
यूपीएस के लागू होने से सभी केंद्र सरकार के 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा.
राज्य सरकारों को भी उस स्कीम की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी. यदि राज्य सरकारें भी यूपीएस को चुनती हैं तो देश के करीबन 90 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तीन पिलर
यूपीएस के एलान पर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ कम से से 25 वर्ष की नौकरी पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है. इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा.
एवं पारिवारिक पेंशन योजना के तहत, पेंशनभोगी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के समय मिली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा. वहीं, कम से कम 10 वर्ष की सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकेगी.
वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 10% का योगदान देते हैं जबकि केंद्र सरकार 14% का योगदान देती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा.
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